राजस्थान : हेड कांस्टेबल को सात दिन तक सेल्यूट करने के आदेश, न्यायालय में न्यायाधीश से गुस्ताखी

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जालोर : राजस्थान के जालोर में एक दिलचस्प मामला सामने आया। जिला न्यायालय ने एक हेड कांस्टेबल के सेल्यूट और अनुचित आचरण को लेकर पुलिस महानिरीक्षक को आदेश जारी किया है। हेड कांस्टेबल पूनमाराम ने न्यायालय में पेश होने के दौरान न्यायाधीश को सही तरीके से सेल्यूट नहीं किया, जिससे न्यायालय ने यह महसूस किया कि उन्हें उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इस पर जिला सेशन न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद हारून ने पुलिस महानिरीक्षक को निर्देशित किया। इस पर एसपी ने आदेश जारी किया।

आदेश में कहा गया कि महानिरीक्षक पुलिस पाली रेंज पाली और जिला एवं सेशन न्यायाधीश जालोर के आदेश के अनुसार हेड कांस्टेबल पूनमाराम ने जिला न्यायालय में उपस्थित होने के दौरान अनुचित आचरण किया। साथ ही उनको सेल्यूट करने की विधि का ज्ञान भी नहीं है। हेड कांस्टेबल को सात दिन तक पुलिस लाइन में परेड करवाने और सेल्यूट का अभ्यास कराने का निर्देश दिया गया है।

इसके साथ ही उन्हें न्यायालय में उपस्थिति के दौरान अपनाए जाने वाले उचित आचरण के बारे में भी पूरी जानकारी से अवगत कराने के लिए संचित निरीक्षक पुलिस लाइन जालौर को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस आदेश की पालना रिपोर्ट 10 दिन के भीतर संबंधित कार्यालय में प्रेषित करने को कहा गया है।

एसपी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि माननीय न्यायालय एवं पुलिस महानिरीक्षक के आदेश अनुसार हेड कांस्टेबल पूनमाराम को 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए निर्देशित करने के आदेश किए गए हैं। इसमें उन्हें आदेश के संदर्भ में 7 दिनों तक पुलिस लाइन में परेड करवाने और सेल्यूट का अभ्यास करने के लिए संचित पुलिस निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया है।