धनबाद : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने मंगलवार को समाहरणालय से ई-केवाईसी कराने के लिए आपूर्ति विभाग के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रथ को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित सभी लाभुकों को ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है।
जागरुकता रथ जिले के सभी प्रखंडों का भ्रमण करेगा और ई-केवाईसी के लिए छुटे हुए लाभुकों को जागरूक करेगा। साथ ही उन्हें झारखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी भी देगा।
वहीं एडीएम सप्लाई श्री जियाउल अंसारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीला कार्ड धारी को निःशुल्क 35 किलोग्राम प्रति कार्ड, गुलाबी कार्ड धारी को निःशुल्क 5 किलोग्राम प्रति सदस्य, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा कार्ड धारी को निःशुल्क 5 किलोग्राम प्रति सदस्य, मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत पीला, गुलाबी एवं हरा कार्ड धारी को निःशुल्क एक किलोग्राम प्रति कार्ड, मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत पीला, गुलाबी एवं हरा कार्ड धारी को निःशुल्क एक किलोग्राम प्रति कार्ड खाद्यान्न दिया जाता है।
जबकि सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत पीला, गुलाबी एवं हरा कार्ड धारी को प्रति वस्त्र 10 रुपए की दर से एक साड़ी एवं एक धोती या लूंगी हर 6 महीने में दिया जाता है। वहीं चीनी वितरण योजना के तहत पीला कार्ड धारी को एक किलोग्राम प्रति माह निर्धारित अनुदानित मूल्य पर चीनी दी जाती है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार शुक्ला ने कहा कि सभी लाभुक यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न प्राप्त करने के समय खाद्यान्न वेइंग मशीन पर रखा हुआ हो तथा ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाने के बाद बीप की आवाज आने के बाद पर्ची प्राप्त करने के उपरांत ही अपना खाद्यान्न प्राप्त करें। दुकानदार दरा
दुकानदार द्वारा उपरोक्त वस्तुओं का वितरण निर्धारित मात्रा एवं दर पर नहीं किए जाने पर लाभुक टोल फ्री नंबर 1800 212 5512 एवं 1967 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस मौके पर उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा, एडीएम सप्लाई श्री जियाउल अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री नियाज अहमद, आपूर्ति शाखा के संदीप कुमार महतो, अमित कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।