झारखंड : नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल बाद आया फैसला, संजीव सिंह को मिली रिहाई

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धनबाद : नीरज सिंह हत्याकांड में बुधवार 27 अगस्त को धनबाद के व्यवहार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को आरोपों से रिहा कर दिया है. इस मामले के सभी आरोपियों को नीरज सिंह मर्डर केस से बरी कर दिया गया है.

फैसले से पहले जिला प्रशासन ने बुधवार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लगा दी थी, ताकि किसी तरह का कोई टकराव न हो. कोई प्रदर्शन न किया जा सके. सुरक्षा के लिए एक कंपनी जैप की तैनाती कर दी गयी थी. अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने व्यवहार न्यायालय धनबाद के मुख्य द्वार के बाहर एवं रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक के क्षेत्रों में 27 अगस्त को सुबह 6 बजे से अपराह्न 10:00 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा लगा दी थी.

निषेधाज्ञा के जारी होने के बाद इन क्षेत्रों में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी प्रकार के धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने, हरवे हथियार एवं आग्नेयास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध था. प्रतिबंध न्यायाधीशों, अधविक्ताओं, पुलिस अधिकारियों के वाहनों पर लागू नहीं था.