दिल्ली में नियम सख्त, आज से इन गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह रोक

Delhi-Vehicle-No-Entry

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS-VI स्टैंडर्ड वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहन को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। यानी अगर आपके ट्रक या मालवाहक गाड़ी का इंजन पुराना है (BS-IV या BS-III), तो अब वह दिल्ली की सीमाओं में नहीं आ सकेगी। यह कदम सर्दियों के मौसम में खतरनाक स्तर पर पहुंचने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया है।

यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत लागू हुआ है। आदेश के अनुसार, अन्य राज्यों के BS-VI से नीचे मानक वाले सभी कॉमर्शियल गुड्स वाहन अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

सरकार ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों को थोड़ी राहत दी है। अब BS-IV इंजन वाले कॉमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में चलने की अस्थायी मंजूरी दी गई है। यानी इन गाड़ियों को अभी दो साल तक और दिल्ली में आने-जाने की अनुमति होगी। इस दौरान कंपनियां अपने पुराने वाहनों को धीरे-धीरे BS-VI स्टैंडर्ड में बदल सकेंगी।

किन वाहनों को मिली छूट

दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहन
BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहन
BS-IV गुड्स वाहन (केवल 31 अक्टूबर 2026 तक)
CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन

इन वाहनों को न सिर्फ एंट्री मिलेगी बल्कि इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिले।

यह नियम केवल माल ढोने वाले वाहनों पर लागू होगा। निजी कार, बाइक या पैसेंजर वाहनों को लेकर किसी तरह की नई पाबंदी नहीं लगाई गई है। टैक्सी, ओला-उबर जैसी गाड़ियों की आवाजाही भी जारी रहेगी।

दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी एंट्री प्वाइंट्स पर RFID स्कैनिंग सिस्टम एक्टिव कर दिया है ताकि सिर्फ मानक पूरे करने वाले वाहनों को ही प्रवेश मिले। नियम तोड़ने वालों पर 20,000 रुपये तक का चालान और दोहराने पर परमिट रद्द किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि राजधानी के कुल वायु प्रदूषण में वाहनों का योगदान लगभग 38% है। ऐसे में पुराने डीजल ट्रकों पर रोक से प्रदूषण पर बड़ा असर पड़ेगा।