रांची : झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. झरिया के पूर्व विधायक ने साढ़े 7 साल में 6 बार जमानत याचिका दाखिल की है. हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई है. उन्हें नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह मर्डर केस के अन्य आरोपियों में एक जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को जमानत दे दी थी. मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को भी अदालत से बेल मिल गई थी. हालांकि, बाद में उसके बेल बांड को खारिज करते हुए कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया.