कन्नूर : केरल की अदालत ने दो दशक पहले कन्नूर जिले में भाजपा कार्यकर्ता एलाम्बिलयी सूरज की हत्या के मामले में शुक्रवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नौ कार्यकर्ताओं को दोषी पाया। अदालत दोषियों को सजा की अवधि पर सोमवार को सुनवाई करेगी।
हत्या का यह मामला अगस्त 2005 का है। जब सीपीएम छोड़कर भाजपा में आए 32 साल के एलंबिलाई सूरज की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 12 लोगों पर आरोप लगा था।
इन 12 आरोपियों में से दो की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और एक को बरी कर दिया गया। जिला सत्र न्यायालय सोमवार को सजा की अवधि पर फैसला करेगा। दोषी पाए गए लोगों में टीके राजेश भी शामिल है, जो 2012 के टीपी चंद्रशेखरन हत्या मामले में संलिप्तता के लिए पहले से ही जेल की सजा काट रहा है।
राजेश केरल के मुख्यमंत्री पिनराई वियजन के प्रेस सचिव मनोज का भाई है। जिला और सत्र अदालत ने सीपीएम के पूर्व स्थानीय सचिव और एडक्कड पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकरन मास्टर और सीपीएम की स्थानीय समिति के दो सदस्यों केवी पद्मनाभन और मनोम्बेथ राधाकृष्णन को भी दोषी ठहराया है।
विशेष लोक अभियोजक पी पद्मराजन ने कहा कि हत्या से एक साल पहले, सूरज एक अन्य हत्या के प्रयास में बच गए थे। इसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। सीपीएम के स्थानीय नेता प्रभाकरन, पद्मनाभन और राधाकृष्णन (जिन्हें हत्या के मामले में दोषी पाया गया) उस मामले में भी आरोपी थे। पहले हमले के बाद सूरज अस्वस्थ हो गए थे। स्वस्थ्य होने के बाद सूरज को दोबारा निशाना बनाकर मार डाला गया।