नई दिल्ली : दिल्ली कैबिनेट ने निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए स्कूल एजुकेशन बिल को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, “आज दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 1 अप्रैल, 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा। यह विधेयक राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। यह दिल्ली के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।”
क्या है बिल का उद्देश्य : दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 का उद्देश्य राजधानी के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस स्ट्रक्चर को विनियमित(रेगुलेट) करना है। इस बिल में स्कूल किसी भी तरीके से तय सीमा से अधिक फीस नहीं वसूल सकते। अगर किसी छात्र को फीस को लेकर परेशान किया जाता है तो शिक्षा निदेशक द्वारा उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई संस्थान इस विधेयक के नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार उसकी संपत्ति को सील करके बेच सकती है।
इस बिल के कानून के रूप में बदलने के बाद प्राइवेट स्कूल्स की फीस स्ट्रक्चर पर कड़े नियम लागू हो जाएंगे। ऐसे में सरकार के इस फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को बहुत राहत का सांस मिलेगी। इससे प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लग सकेगी।