डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा होने पर छह घंटे में दर्ज करानी होगी FIR, केंद्र सरकार का निर्देश

Health-Ministry

कोलकाता : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि अस्पताल में ऑन ड्यूटी स्वास्थ्यकर्मी के साथ किसी भी तरह की हिंसा होती है तो संस्थान प्रमुख को 6 घण्टे के भीतर एफआईआर दर्ज कराना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी यह कार्यालय आदेश सभी केंद्रीय अस्पतालों और संस्थानों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली समेत सभी एम्स के निदेशक और सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है कि सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सेवा के दौरान कई स्वास्थ्यकर्मियों को शारीरिक और मौखिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्हें बहुत बार धमकाया भी जाता है। इस तरह की घटनाओं में अधिकतर मरीज या उनके अटेंडेंट शामिल होते हैं।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ और हिंसा के 19 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता पुलिस ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा कि ‘आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से पांच की पहचान सोशल मीडिया पर आए फीडबैक से हुई है।’ पुलिस ने लोगों की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है।

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