बंगाल : हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिसकर्मी पर हमला करने का आरोप

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कोलकाता : हाल ही में हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में नई पार्टी का गठन किया था। वहीं अब पुलिस ने नवगठित जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को हिरासत में ले लिया है। हुमायूं कबीर के बादे पर आरोप है कि उन्होंने मुर्शिदाबाद स्थित आवास पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर कथित तौर पर छुट्टी मांगने के लिए हमला किया और मारपीट की। वहीं टीएमसी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने भरतपुर से विधायक कबीर के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) के रूप में तैनात पुलिसकर्मी पर हाथ उठाकर संज्ञेय अपराध किया और पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की गई।

पीएसओ पर हमला करने का आरोप : पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुलाम नबी आजाद उर्फ सोहेल को कांस्टेबल जुम्मा खान द्वारा शक्तिपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि हुमायूं कबीर के पीएसओ जुम्मा खान ने आरोप लगाया था कि विधायक के बेटे ने रविवार सुबह उस पर तब हमला किया जब उसने कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘शिकायत के आधार पर आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’

हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी : वहीं इस पूरी घटना पर जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने कहा, “बिना किसी सूचना या अनुमति के पुलिस मेरे घर, विशेष रूप से वहां स्थित कार्यालय में आई और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसी समय मेरे बेटे ने उन्हें घर से बाहर धकेल दिया। गुरुवार को दोपहर 12 बजे मैं मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन का घेराव करूंगा और पुलिस के मेरे घर आने का कारण बताऊंगा। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड है; मैं सबूत पेश करूंगा।”

पुलिस पर निशाना बनाने का आरोप : बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किये जाने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई है। वह उस समय चर्चा में आए जब मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद की आधारशिला रखी। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि आधारशिला रखने के बाद पुलिस ने शक्तिपुर इलाके में उनके आवास को घेर लिया है। हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर पुलिस उन्हें निशाना बना रही है। विधायक ने कहा कि पुलिस बल ‘‘कमजोर बहाने’’ के आधार पर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के घर की घेराबंदी नहीं कर सकता।