जम्मू : पुलवामा आत्मघाती हमले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने काकापोरा में स्थित उस घर को जब्त करने का आदेश दिया जिसे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने हमले की साजिश रचने और छिपने के लिए इस्तेमाल किया था। विशेष न्यायाधीश संदीप गंडोत्रा ने यह फैसला सुनाया।
आतंकी हमला सीआरपीएफ के काफिले पर 2019 में हुआ था। मामले की जांच एनआईए कोर्ट कर रही है। कोर्ट के आदेश पर जो घर जब्त किया है वह 9.5 मरले में है और आरोपी पीर तारिक अहमद शाह की पत्नी नसीमा बानो के नाम पर दर्ज है। एनआईए की ओर से विशेष लोक अभियोजक केएस पठानिया ने दलीलें दी।
दूसरी ओर वकील ने आपत्ति दाखिल की, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह नसीमा बानो की ओर से पेश नहीं हो रहे हैं। इसके बाद लगातार नोटिस के बावजूद बानो पेश नहीं हुई और कार्यवाही एकतरफा हो गई। कोर्ट ने घर को यूएपीए कानून के तहत आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति घोषित किया। अब घर को न बेचा जा सकता है और न ट्रांसफर किया जा सकता है।
