रांची : झारखंड में वोटर लिस्ट SIR के चुनाव आयोग ने पहले ही बता दिया है। झारखंड में वोटर लिस्ट SIR अप्रैल में शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।चुनाव आयोग के निर्देश पर पिछले कई माह से साल 2003 की मतदाता सूची के आधार पर ताजा लिस्ट की मैपिंग पर काम जारी था। जानकारी के अनुसार, बूथ लेवल ऑफिसर हर घर में जाकर वोटरों की पूरी जानकारी ले रहे थे। इसके बाद परिवार के सदस्यों के आधार पर वंशावली तैयार की जा रही थी।
आधार पर काफी कुछ साफ : झारखंड में SIR के लिए कुल 13 दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है। इसके साथ आधार कार्ड को लेकर भी चुनाव आयोग ने काफी कुछ साफ कर दिया है। आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। लेकिन तय किए गए 13 दस्तावेजों के साथ आधार को सहायक दस्तावेज यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर लिया जाएगा। लेकिन ये एकमात्र मान्य दस्तावेज की श्रेणी में नहीं रहेगा।
SIR क्यों है जरूरी : बिहार की तरह ही झारखंड की वोटर लिस्ट में कई विसंगतियां हो सकती हैं। जैसे मृत व्यक्ति का नाम अभी भी वोटर लिस्ट में होना। जो राज्य छोड़कर कहीं और बस चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना। इसके अलावा वोटर लिस्ट की अशुद्धियों जैसे गलत अंकित जन्मतिथि, उम्र, नाम के अक्षर या स्पेलिंग में गलती, पिता/ पति के नाम में गलती को भी SIR में सुधरवाया जा सकता है। इन सबके लिए कुल 13 दस्तावेज तय किए गए हैं।
SIR के लिए जरूरी 13 दस्तावेजों की लिस्ट :
1- मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र
2- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र
3- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र
4- पासपोर्ट
5- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
6- 01 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकारी/स्थानीय अधिकारियों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज
7- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी यह मौजूद है)
8- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
9- राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
10- सरकार द्वारा कोई भी जमीन/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
11- आधार के लिए, आयोग के निर्देश जो पत्र संख्या 23/2025 ईआरएस/वोलिल दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी किए गए हैं, लागू होंगे
12- पैरेंटल मैंपिंग से बाहर के वोटर के बच्चे जो नए वोटर बनने वाले हैं, उन्हें एफिडेटविट के साथ पैरेंटल मैपिंग के लिए दस्तावेज देना होगा।
13- यदि आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में झारखंड से बाहर के दूसरे राज्य में है तो वहां के वोटर लिस्ट की क्रम संख्या, विधानसभा और जिला को दर्शाती फोटो कॉपी
क्या होगी प्रक्रिया : झारखंड में वोटर लिस्ट SIR के लिए बिहार की तरह ही ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों मोड की सुविधा वोटरों को दी जा सकती है। ऑनलाइन मोड में वोटर अपने जरूरी दस्तावेज, तस्वीरें और दिए गए फॉर्म को भरकर सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन SIR के लिए BLO घर-घर जाकर यही सूचना लोगों से इकट्ठी करेंगे।
बिहार में कैसे हुआ था SIR : बिहार में SIR के दौरान BLO ने घर-घर जाकर मतदाताओं के कागजातों के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया था। इस दौरान कई मतदाताओं के नाम या फिर जन्मतिथि, फोटो की अशुद्धियों को भी दूर करने का काम किया गया था। तब SIR में जिस घर के वोटर मृत थे, उनका नाम भी लिस्ट से हटाया गया था। बिहार में SIR के बाद काफी हद तक वोटर लिस्ट पहले के मुकाबले सही हो चुकी है। झारखंड समेत बाकी राज्यों में भी चुनाव आयोग की यही तैयारी है।
