झारखंड : चारा घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ा झटका

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रांची : देवघर ट्रेजरी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़वाने के लिए कोर्ट में अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। न्यायधीश रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई करेगी।

सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाए जाने की मांग की है। इस मामले में सीबीआई की ओर से दायर मामले में पूर्व लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा को इसी मामले में सात-सात साल की सजा और 10-10 लाख रुपये का जुर्माना विभिन्न धाराओं में सीबीआई की विशेष अदालत ने लगाया था। 

लेकिन लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों को साढ़े तीन-साढ़े तीन साल की सजा और 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है, जिसपर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने उसे मंजूर कर लिया।

चारा घोटाले में देवघर से हुई 89 लाख रुपये की फर्जी निकासी के मामले में दोषी तीन लोगों की मौत हो चुकी है। लालू यादव फिलहाल जमानत पर हैं, वे चारा घोटाला के ही एक मामले में रांची जेल में रहे थे। फिर जेल में तबीयत खराब होने के कारण लालू यादव को रांची से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण कोर्ट ने बेल दे दी थी। अब फिर से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली है।

वहीं, राजद ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। साथ ही कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा को लालू प्रसाद यादव से डर लगता है, इसलिए सीबीआई के माध्यम से यह ओछी हरकत करवा रही है। लेकिन इससे लालू प्रसाद और राजद के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। बिहार में हर हाल में बिहार में बदलाव होगा।