लोकसभा में पेश हुआ One Nation One Election बिल, चुनाव सुधार में होगी क्रांति

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नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक पेश कर दिया गया है. इस विधेयक को लोकसभा ने 269 वोट से स्वीकार कर लिया है जबकि विरोध में 198 वोट पड़े हैं. यह बिल देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है. विपक्ष इस बिल का यह कहकर विरोध कर रहा है कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान होगा और क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा.

वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विपक्ष भले ही विरोध कर रहा हो, लेकिन यह प्रस्ताव भारत के लिए नया नहीं है. आजादी के बाद जब देश में पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे तो वे इसी तरह हुए थे. उसके बाद 1957 में भी चुनाव वन नेशन, वन इलेक्शन के तर्ज पर ही हुए थे. वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए  पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति सितंबर 2023 में गठित की गई थी, जिसने इस प्रस्ताव पर विचार के लिए रिसर्च किया और अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी.

कोविंद समिति की रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की गई है. इसके साथ ही समिति ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं जो इस प्रकार हैं-

  • केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएं
  • लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएं
  • समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए साझा वोटर लिस्ट और वोटर आई डी बनाने की सिफारिश की है.
  • कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश भी की है, जिसमें से अधिकांश संशोधनों में राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं होगी.
  • संविधान संशोधन के लिए बिल को संसद के दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा.
  • रिपोर्ट में वोटर लिस्ट और वोटर आईडी के बारे में जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें लागू करवाने के लिए देश के आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी होगी.
  • रिपोर्ट में त्रिशंकु सदन की स्थिति में यूनाइडेट सरकार बनाने जैसी सिफारिशें भी की गई हैं.