नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है. ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है. इस मामले में ईडी की याचिका पर जस्टिस विकास महाजन ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने जैन से ईडी की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर बहस स्थगित करने की मांग की गई है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कहना है कि इस मामले में नया डेवलेपमेंट हुआ है ऐसे में जब तक जांच एजेंसी मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती तब तक निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी जाए. ईडी ने कोर्ट से कहा कि अपराध में शामिल अपराध की आय की राशि के संबंध में नई जांच के आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी है. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को करेगा.
BNS की धारा के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध : वहीं कुछ दिन पहले इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन से अनुरोध किया था कि सत्येंद्र जैन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाया जाए. गृह मंत्रालय ने इसके लिए निवेदन पत्र राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा है. ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच में कई सबूत इकट्ठे किए हैं, जिसके आधार पर ये अनुरोध किया गया है.
AAP नेता सत्येंद्र जैन पर आरोप : AAP नेता सतेंद्र जैन पर दिल्ली सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने शेल कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए अवैध धन इकट्ठा करने का आरोप है. इस मामले की जांच ईडी कर रही है. यह मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के बाद सामने आया. सत्येंद्र जैन पर अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था.