नई दिल्ली : दिल्ली में राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन IAS आभ्यर्थियों की मौत के मामल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को भी नोटिस जारी किया है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों में हाल ही में हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, जिसमें युवा उम्मीदवारों की जान चली गई।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी से पूछा कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना ने आंखें खोल दी, किसी भी संस्थान को तब तक संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे सुरक्षा मानदंडों का पालन न करें।
कोर्ट ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए उम्मीदवारों के जीवन के साथ कोचिंग सेंटर खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। बता दें कि राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन IAS अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी।