झारखंड : शराब बिक्री का बदलेगा सिस्टम, 1 सितंबर से लागू होगी नयी उत्पाद नीति

झारखंड : खुदरा शराब दुकानों का संचालन करेगी JSBCL, झारखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी रांची : कैबिनेट ने झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) को पांच जुलाई से राज्य की खुदरा शराब दुकानों का संचालन दैनिक वेतन पर मानव बल के माध्यम से करने की कटौती उपरांत स्वीकृति दे दी है। जेएसबीसीएल ने अल्पकालिक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राजस्व हित में यह कदम उठाया है। यह व्यवस्था 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी, क्योंकि एक सितंबर से शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में चली जाएगी। वर्तमान में राज्य में शराब की खुदरा बिक्री झारखंड आबकारी (झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद शुल्क दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत हो रही है। इस नियमावली के तहत राज्य की खुदरा शराब दुकानों को मानव बल की आपूर्ति करने वाली एजेंसियां ही मानव बल उपलब्ध करा रही थीं। इनका विस्तार 30 जून तक ही था। पांच जुलाई से जेएसबीसीएल ने सभी खुदरा दुकानों का संचालन अपने हाथ में ले लिया है। ऐसी स्थिति में खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारंभ होने तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आलोक में दैनिक मजदूरी पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर जेएसबीसीएल के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जा रहा है।

रांची :  झारखंड में 1 सितंबर से नयी उत्पाद नीति लागू हो जाएगी, जिसके बाद राज्य में शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में चला जायेगा. उत्पाद विभाग ने दुकानों की बंदोबस्ती निजी शराब कारोबारियों को करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी है. इसके अनुसार 26 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.

12 अगस्त को ई-लॉटरी के परिणाम का प्रकाशन किया जायेगा. इसके बाद 20 अगस्त तक खुदरा उत्पाद दुकानों को लाइसेंस जारी कर दिये जायेंगे. इस दौरान राज्य के सभी जिलों में झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम खोल कर कर्मियों का पदस्थापन किया जायेगा. 28 अगस्त तक खुदरा दुकानों के लाइसेंस को जेएसबीसीएल वॉलेट से जोड़ कर 1 सितंबर तक सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को क्रियाशील बना दिया जायेगा.

नयी उत्पाद नीति लागू होने के साथ ही खुदरा शराब बिक्री को लेकर पूर्व में जारी सभी आदेश निरस्त हो जायेंगे. मालूम हो राज्य में नयी उत्पाद नीति को मई में ही कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी थी. प्लेसमेंट एजेंसी को 30 जून तक खुदरा शराब बिक्री के लिए अवधि विस्तार दिया गया था. अब दुकानों के ऑडिट के बाद नयी उत्पाद नीति लागू होने तक जेएसबीसीएल की देखरेख में खुदरा शराब दुकानों का संचालन किया जायेगा.