इश्क में सरहदें तोड़ पाकिस्तान से भारत आई तो पकड़ी गई, ढाई साल बाद बिहार की जेल से छूटी तो आफत

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सीतामढ़ी : गृह मंत्री अमित शाह का सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्पष्ट निर्देश है कि 27 अप्रैल के बाद कोई पाकिस्तानी उनके राज्य में न रहे। उन्हें खोज-खोज कर भारत से निकालना है। लेकिन, बिहार में एक अलग तरह का मामला फंस रहा है। 
बगैर वीजा के अवैध तरीके से प्रेमी को हासिल करने के लिए बिहार आई पाकिस्तानी नागरिक खादिजा नूर को ढाई साल जेल में रहने के बाद जमानत देते समय शर्त लगाई गई है कि उसे जब बुलाया जाए, कोर्ट में हाजिरी लगाए। 

ढाई साल जेल में रहने के बाद अब कुछ दिन पहले निकली और प्रेमी के साथ हैदराबाद गई तो अब पहलगाम हमले के कारण भारत से निकाले जाने का आदेश आ गया। वह कोर्ट के आदेश पर भारत में रुककर हाजिरी लगाएगी या गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत से निकाली जाएगी, इसपर पुलिस भी उलझ कर रह गई है।

पाकिस्तान के फैसलाबाद की रहने वाली युवती खादिजा नूर का प्रेमी सैयद हैदर हैदराबाद में रहता है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था। खादिजा नूर ढाई साल पहले अपने प्रेमी से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई थी।

8 अगस्त 2022 को सीतामढ़ी जिले के इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल की टीम ने उसे पकड़ा था। उस समय नूर का प्रेमी हैदर भी बॉर्डर पर मौजूद था। उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। कुछ दिनों बाद सीतामढ़ी सिविल कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। लेकिन, नूर तब से जेल में थी।

मामला पटना हाईकोर्ट तक आया और अंतत: सशर्त जमानत देने का आदेश निचली अदालत को दिया गया। हाल ही में उसके प्रेमी सैयद हैदर और उसके भाई ने जमानतदार बनकर उसे जेल से बाहर निकलवाया। इस जमानत के लिए उसके प्रेमी सैयद हैदर का पासपोर्ट जब्त है। कोर्ट ने नूर को हर महीने थाने और कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है।

ढाई साल पूर्व पकड़ी गई पाकिस्तानी युवती खालिजा नूर पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। ढाई साल बाद जेल से वह पिछले महीने ही बाहर आई थी। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि जबतक केस चल रहा, उसे सीतामढ़ी में ही रहना होगा। 
इधर, भारत सरकार के आदेश के बाद जब नूर की खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि वह तेलंगाना में रह रही है। इस संबंध में सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन ने बताया कि इसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं थी। अब जैसा आदेश आया है, उस हिसाब से अगर वह तेलंगाना में भी होगी तो उसे भारत छोड़ना होगा। इसमें कानून की राय ली जा रही है।