नई दिल्ली : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने जियो, एयरटेल और बीएसएनएल समेत सभी कंपनियों को एक दिसंबर 2024 यानी आज से ‘ट्रेसबिलिटी नियम’ लागू करने का निर्देश दिया है। यूजर्स को स्पैम से सेफ रखने के मकसद से ट्राई इन नियमों को एक महीने पहले ही लागू करने वाला था, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के आग्रह पर इसकी टाइमलाइन बढ़ाकर एक दिसंबर कर दी गई। आइए, जानते हैं कि आज से कौन-से जरूरी नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
Traceability से जुड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटरों और मैसेज सर्विस ऑपरेटर्स को हर मैसेज के ऑरिजिन और ऑथंटिसिटी को वेरिफाई करना होगा। यह डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) ढांचे का हिस्सा है, जिसे स्पैम से निपटने और संदेश ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था।
नए नियम के तहत बिजनेस को अपने हेडर (सेंडर आईडी) और टेम्पलेट्स को दूरसंचार ऑपरेटर्स के साथ रजिस्टर करना होगा। अगर कोई मैसेज प्री-रजिस्ट्रड फॉर्मेट से मेल नहीं खाता है, तो उसे यूजर के पास पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर दिया जाएगा।