झारखंड : अब खुलेंगी शराब की निजी दुकानें, नई उत्पाद नीति को मंजूरी

झारखंड : खुदरा शराब दुकानों का संचालन करेगी JSBCL, झारखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी रांची : कैबिनेट ने झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) को पांच जुलाई से राज्य की खुदरा शराब दुकानों का संचालन दैनिक वेतन पर मानव बल के माध्यम से करने की कटौती उपरांत स्वीकृति दे दी है। जेएसबीसीएल ने अल्पकालिक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राजस्व हित में यह कदम उठाया है। यह व्यवस्था 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी, क्योंकि एक सितंबर से शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में चली जाएगी। वर्तमान में राज्य में शराब की खुदरा बिक्री झारखंड आबकारी (झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद शुल्क दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत हो रही है। इस नियमावली के तहत राज्य की खुदरा शराब दुकानों को मानव बल की आपूर्ति करने वाली एजेंसियां ही मानव बल उपलब्ध करा रही थीं। इनका विस्तार 30 जून तक ही था। पांच जुलाई से जेएसबीसीएल ने सभी खुदरा दुकानों का संचालन अपने हाथ में ले लिया है। ऐसी स्थिति में खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारंभ होने तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आलोक में दैनिक मजदूरी पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर जेएसबीसीएल के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जा रहा है।

रांची : राज्य मंत्रिपरिषद ने नई उत्पाद नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद के स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी।

नई उत्पाद नीति की जानकारी देने के लिए मनोज कुमार भी उपस्थित थे। मंत्रिपरिषद ने 70 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की भी स्वीकृति दी।

इसके तहत तीन लाख 84 हजार 518 नए परिवारों को पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाएगा। एनसीसी कैडेटों के लिए मिलने वाले दैनिक भोजन भत्ते को 150 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए किया गया है।