नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने एक विमान की नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह विमान एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी।विमान, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर खड़ा है। नीलामी, 9 दिसंबर को होगी।
जांच एजेंसी के अनुसार, जब्त विमान (हॉकर 800ए; पंजीकरण संख्या N935H) की नीलामी होनी है। नीलामी मैं भाग लेने के इच्छुक लोग या कंपनियां, सात दिसंबर तक विमान का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक “एमएसटीसी/एचवाईडी/प्रवर्तन निदेशालय/3/हैदराबाद/25-26/45608” है)। विमान की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग अंततः घोटाले के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा।
ईडी ने अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 07.03.2025 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तलाशी अभियान के दौरान विमान को जब्त कर लिया था। ईडी ने 11.02.2025 की एफआईआर संख्या 10/2025, 11/2025 और 12/2025 के आधार पर उक्त मामले की जाँच शुरू की थी।
आर्थिक अपराध शाखा, साइबराबाद द्वारा फाल्कन ग्रुप (कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड), उसके सीएमडी अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम के जरिए निवेशकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। ईडी की जाँच से पता चला है कि अमरदीप कुमार ने ‘फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग’ के नाम और शैली से एक इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम शुरू की।
भोले-भाले निवेशकों से उनकी गाढ़ी कमाई के 792 करोड़ रुपये ठग लिए। जाँच के दौरान, यह पता चला कि अमरदीप कुमार एफआईआर दर्ज होने से पहले उसी विमान से देश छोड़कर भाग गया था। वर्तमान में आरोपी अमरदीप कुमार, विदेश में फरार है।
जांच के दौरान, ईडी ने इस मामले में 18.63 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें अमरदीप कुमार के भाई संदीप कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोषनीवाल और कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीओओ आर्यन सिंह छाबड़ा शामिल हैं। ईडी द्वारा 29.09.2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट, रंगारेड्डी के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।
ईडी की जाँच से पता चला कि अमरदीप कुमार ने 2024 में 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में संदिग्ध विमान खरीदा था। विमान की ज़ब्ती के बाद, ईडी ने प्रधान न्यायाधीश, पीएमएलए के समक्ष मूल आवेदन दायर किया और 18.08.2025 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसके बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण (कुर्क या ज़ब्त की गई संपत्तियों पर कब्ज़ा लेना) अधिनियम, 2005 के नियम 4(2) के तहत प्रधान न्यायाधीश, के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसकी पुष्टि न्यायाधिकरण द्वारा की गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जब्त विमान बेचने की अनुमति देने के लिए प्राधिकरण (पीएमएलए) नियम, 2013 का पालन किया गया है। उक्त नियम के अनुसार, यदि कुर्क की गई संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक रूप से क्षय की स्थिति में है या उसके रखरखाव का खर्च उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना है, तो उसकी बिक्री की जा सकती है। पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 20.11.2025 के आदेश के तहत, प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय को जब्त विमान की नीलामी की अनुमति प्रदान की। मामले में आगे की जाँच जारी है।
