हरियाणा : अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण, बिना ब्याज मिलेगा लोन

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नई दिल्ली : हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को एलान किया है कि अग्निवीरों को प्रदेश में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीएम सैनी ने अग्निवीरों के लिए कई बड़े एलान किए हैं। उन्होंने कहा कि  हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश में नौकरियों में भर्ती में छूट मिलेगी।

उन्होंने कहा कि लगभग दो साल पहले 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना लागू की गई थी। इसके तहत चार वर्ष के लिए भारतीय सेना में तैनाती की जाती है। अग्निवीर योजना से स्किल्ड और एक्टिव युवा तैयार होता है। मुख्यमंत्री ने एलान किया कि अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग, गार्ड, जेल गार्ड और एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी में तीन वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ग्रुप बी में पांच प्रतिशत ग्रुप ए में एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

अग्निवीर सैनिकों को 500000 तक बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। सरकार अग्निवीर सैनिकों को यातायात दुर्घटना में घायल होने पर मुआवजा देगी। सड़क दुर्घटना में घायलों का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। इसके लिए हर जिले में कमेटी का गठन किया गया है। अगर पीड़ित की मौत हो जाती है तो परिजनों को मुआवजा मिलेगा। इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा । इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा सीएम सैनी ने कहा कि यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करेगा तो उसमे पांच लाख तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अग्निवीरों को आर्म्ड लाइसेंस दिया जाएगा।

उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर दुष्प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर प्रधानमंत्री की लोकहित योजना है। इसलिए कांग्रेस इसके बारे में लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है।

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