झारखंड : रांची में अतिक्रमण हटाओ की बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Ranchi-High-Court-Buldojer-Action-Stay

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से उन दर्जनों परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके मकानों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया जा रहा था और बेघर होने की आशंका बनी हुई थी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। रौनक कुमार, सरिता देवी सहित अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि बिना समुचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए दखल-दिहानी की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कई परिवारों के आशियाने उजड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाते हुए हेहल अंचलाधिकारी (सीओ) को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने प्रशासन से पूछा है कि किस आधार और किन कानूनी प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की जा रही थी।

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद मधुकम क्षेत्र में राहत का माहौल है। प्रभावित परिवारों ने फैसले का स्वागत किया है। अब अगली सुनवाई में प्रशासन के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।