बिहार : गोपालगंज के नर्सिंग स्कूल का अजब फरमान… ‘कोर्स के दौरान शादी की तो नामांकन होगा रद्द’

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गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज के हथुआ स्थित जीएनएम स्कूल का एक अजीबोगरीब आदेश आया है। इस आदेश के मुताबिक, इस जीएनएम स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को अगले तीन साल तक शादी नहीं करनी है। अगर पढ़ाई के दौरान बीच में किसी छात्रा के शादी करने की खबर आती है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। यह आदेश हथुआ जीएनएम स्कूल के प्रिंसिपल मानसी सिंह की ओर से जारी किया गया है।

16 अप्रैल को जारी किया गया आदेश पत्र : जीएनएम स्कूल हथुआ के लेटर के पत्रांक संख्या 64 में एक आदेश जारी किया गया है। 16 अप्रैल 2026 को जारी किए गए इस आदेश में छात्राओं के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं।

जीएनएम स्कूल की ओर से जारी पत्र में क्या लिखा? : जीएनएम स्कूल हथुआ की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है- ‘सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान विवाह करना प्रतिबंधित है। यदि कोई छात्रा इस अवधि में शादी करती है तो इसकी सूचना विभाग को दे दी जाएगी, एवं उसका नामांकन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे।’

आदेश पत्र पर प्राचार्या के हस्ताक्षर, लगी है कॉलेज की मुहर : आदेश पत्र पर कॉलेज की मोहर और प्राचार्या के हस्ताक्षर हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये आदेश पत्र अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ सह जीएनएम स्कूल की प्रिंसिपल की ओर से जारी किया गया है। इधर इस पत्र के जारी होने के बाद जीएनएम स्कूल में पढ़ने वाली छात्रों के सामने दुविधा की स्थिति हो गई है।

हालांकि इस मामले में जब जीएनएम स्कूल के प्रिंसिपल मानसी सिंह से बात करने की कोशिश की गई तो मोबाइल पर उपलब्ध नहीं हो सकी। कई बार कॉल किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

नियम के बारे में क्या कहते हैं सिविल सर्जन? : गोपालगंज के सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि ऐसा आदेश दो साल पहले दिया गया था। जब एडमिशन दिया जाता है, उस वक्त ही घोषणा पत्र में इसकी जानकारी दी गई होती है। कोर्ट में कोर्स में प्रैक्टिकल, ट्रेनिंग, ड्यूटी और हॉस्टल का नियम पूरी तरह से मानना पड़ेगा। हालांकि शादी पर पूरी तरह पाबंदी नहीं है। बस कोर्स के बीच में शादी न करें, क्योंकि बीच में शादी करने से अक्सर छात्राएं कोर्स पूरा नहीं कर पाती हैं। उन्होंने कहा कि प्राचार्या की ओर से शादी को लेकर जो आदेश दिया गया है, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

जीएनएम स्कूल की प्राचार्या के इस लेटर को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने दिया गया है। डॉ वीरेंद्र प्रसाद, सिविल सर्जन, गोपालगंज

डीएम ने दिए मामले में जांच के आदेश : वहीं गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्हें भी इस लेटर की जानकारी मिली है। और इन्होंने इस पूरे लेटर को लेकर हथुआ एसडीएम को 24 घंटे के अंदर जांच करने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है।